*नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने हेतु तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), एक जुलाई 2024 से लागू। आमजनों में जागरूकता हेतु नरसिंहपुर जिले के सभी थानों में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम।*

*जिले के थाना गोटेगांव में दर्ज की भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम एफ.आई.आर.।*

 

उल्लेखनीय है कि देश के कानून में कुछ बदलाव किए हैं, 1 जुलाई को तीन नए कानून गृह मंत्रालय लागू कर रहा है। भारत सरकार द्वारा जो नए कानून जारी किये जा रहे है वह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जो कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है।

*1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए कानूनों के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम :-* देश में लागू हुए तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रति जागरूकता हेतु जिला स्तर पर मुख्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित किए गए कार्यक्रम में जिले के गणमान्य नागरिक, आमजन, अधिवक्ता मीडिया कर्मी स्कूली छात्र-छात्रा शामिल हुये जिन्हे नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमति शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक, श्री अमित कुमार, डीपीओ श्री रामकुमार पटेल, अधिवक्ता संध के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा, एसडीओपी, नरसिंहपुर श्रीमति मोनिका तिवारी, एसडीएम श्री मनेन्द्र सिंह द्वारा द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी दी गयी। इसी प्रकार अति. पुलिस अधीक्षक, श्री नागेन्द्र पटेरिया द्वारा थाना गोटेगांव अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल होकर आमजनों को जागरूक किया गया साथ जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

*कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक, आमजन, अधिवक्ता मीडिया कर्मी स्कूली छात्र-छात्राओं को कानूनी विशेषज्ञों द्वारा नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि :-*

  1. बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग।
  2. नए कानून का उद्देश्य आमजनों को त्वरित न्याय देना है।
  3. जीरो एफआईआर – देश के किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी एफआईआर।
  4. अब ऑनलाइन भी करा सकते हैं शिकायत दर्ज।
  5. अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है। जैसे – जप्ती की कार्यवाही की ऑडियो -वीडियो ग्राफी।
  6. पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाना। मुख्य रूप से आमजनों को जानकारी दी गयी है।

*जिले के थाना गोटेगांव में दर्ज की भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम एफ.आई.आर. :-* दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), के तहत जिले की प्रथम एफ.आई.आर. थाना गोटेगांव में अपराध क्रमांक 591/2024 धारा 296, 115 एवं 351 (2) भारतीय न्याय संहिता (BNS), के तहत दर्ज की गयी जिसमें प्रार्थी हरि सेन पिता बाबूलाल सेन उम्र 35 वर्ष निवासी पीजी कॉलेज के पीछे राजीव वार्ड नरसिंहपुर थाना कोतवाली नरसिंहपुर मध्य प्रदेश द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज करायी गयी कि वह आज रिश्तेदार गुड्डू सेन की मृत्यु में बगासपुर गया था जो दाह संस्कार के बाद वापस शराब भट्टी के सामने पहुंचने पर कोई अज्ञात व्यक्ति इसे मॉ बहन की अश्लील गाली गलौज कर हाथ से मारपीट कर चोट पहुंचाकर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर दर्ज की गयी है।

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up
Skip to content